मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम छह बजे तक रिहा करने का दिया आदेश
रिपोर्ट-इम्तियाज़ खान श्रोत-BBC ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी है. जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोहम्मद ज़ुबैर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह अच्छा होगा कि सभी एफ़आईआर को एक साथ लाकर एक एजेंसी से जाँच कराई जाए. अगर बाद में और एफ़आईआर दर्ज होती है तो उनकी जाँच भी साथ में ही होगी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आज शाम छह बजे तक मोहम्मद ज़ुबैर को रिहा करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''उन्हें दिल्ली वाले मामले में गिरफ़्तार किया गया, जिसमें ज़मानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर एफ़आईआर में हमने बेल मंज़ूर कर दी है.'' यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर से कहा जाए वो ट्वीट ना करें. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को लिखने से कैसे रोका जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी क़ानून का उल्लंघन होता है तो उसकी जवाबदेही तय